रायसेन/मध्य प्रदेश:शहर की सड़कों पर आवारा पशुओं के आतंक से परेशान नागरिकों और गौसेवकों की लंबी मांग के बाद आखिरकार नगरपालिका ने कमर कस ली है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा एक सख्त आदेश जारी कर कर्मचारियों की टीमें तैनात की गई हैं, जिन्हें सुबह से रात तक सड़कों से पशुओं को हटाकर गौशाला भेजना होगा।

इस आदेश के बाद अब जनता के हाथ में भी ताकत है। यदि आपके इलाके में आवारा पशु घूम रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर सीधे कॉल करके संबंधित टीम को बुला सकते हैं। यदि अधिकारी या कर्मचारी काम करने से मना करें या लापरवाही बरतें, तो सजग नागरिक के तौर पर उनका वीडियो बनाकर सबूत के रूप में रख लें, ताकि प्रशासन की इस ‘कागजी खानापूर्ति’ की पोल खोली जा सके।

इन नंबरों पर करें शिकायत (सुबह 08:00 से रात्रि 08:00 बजे तक)

पूरी व्यवस्था के मुख्य नोडल अधिकारी श्री शशिकांत मोहोड़ बनाए गए हैं। इसके अलावा 4 अलग-अलग टीमें तैनात की गई हैं, जिनके नाम और मोबाइल नंबर इस प्रकार हैं:

टीम 1 (प्रभारी: श्री निखिल सिसोदियो)

 श्री निखिल सिसोदियो (प्रभारी): 9179727729

 श्री ओम प्रकाश शर्मा (दैनिक वेतन भोगी): 8878528083

 श्री मोहित (दैनिक वेतन भोगी): 8319515534

 श्री विनोद: 9644950183

 श्री रामसिंह रैकवार (दैनिक वेतन भोगी): 9179718609

 श्री अजब सिंह लोधी (दैनिक वेतन भोगी): 9617535217

 श्री हुकमसिंह (फायरमैन): 8720867148

टीम 2 (प्रभारी: श्री दीनदयाल महावर)

 श्री दीनदयाल महावर (कार्यवाहक प्रभारी): 9926393170

 श्री अशोक कुशवाहा (दैनिक वेतन भोगी): 9713917809

 श्री दीपक कुशवाहा (दैनिक वेतन भोगी): 8519022454

 श्री अशोक यादव (दैनिक वेतन भोगी): 8719025106

 श्री सुजान सिंह (दैनिक वेतन भोगी): 9981505383

 श्री चंदन (दैनिक वेतन भोगी): 8602735579

 श्री ब्रजेश यादव (दैनिक वेतन भोगी): 8819077014

टीम 3 (पशु वाहन क्रमांक MP 38 ZD 3555)

 श्री लोकमन लोधी (वाहन चालक): 8120384696

 श्री रामसिंह रैकवार (दैनिक वेतन भोगी): 9179718609

टीम 4 (पशु वाहन क्रमांक MP 38 AB 8695)

 श्री घनश्याम कुशवाहा (वाहन चालक): 9691383556

 श्री अमान सिंह (फायरमैन): 9286839258

लापरवाही करने पर होगी एकपक्षीय बर्खास्तगी

आदेश में साफ कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान लापरवाही करता है, उदासीनता दिखाता है या बिना बताए गायब रहता है, तो उसके खिलाफ मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 और मध्यप्रदेश दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नियम 2013 के तहत तत्काल कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, सड़कों पर पशु खुला छोड़ने वाले मालिकों पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

जनता रखेगी नजर: खानापूर्ति हुई तो खैर नहीं!

अब देखना यह होगा कि नंबर सार्वजनिक होने के बाद क्या रायसेन की सड़कें सचमुच सुरक्षित और साफ हो पाएंगी? गौसेवकों और आम जनता ने साफ कर दिया है कि वे इन नंबरों पर लगातार संपर्क में रहेंगे और अगर फील्ड पर काम नहीं दिखा, तो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया और उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचाई जाएगी।

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