​भोपाल: राजधानी भोपाल में कानून-व्यवस्था, जनसुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नर श्री संजय कुमार ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अगले 2 महीने तक प्रभावी रहेगा।

​ग्रुप एडमिन भी होंगे सीधे जिम्मेदार

​आदेश के अनुसार, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म (जैसे Facebook, WhatsApp, X/Twitter, Instagram, Telegram आदि) पर धार्मिक, सामाजिक या जातिगत विद्वेष भड़काने वाली पोस्ट डालना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

  • ​भड़काऊ संदेश, ऑडियो, वीडियो या फोटो को लाइक, कमेंट, शेयर या फॉरवर्ड करना भी अपराध माना जाएगा।
  • ​WhatsApp और अन्य ग्रुप्स में इस तरह की सामग्री को रोकना ग्रुप एडमिन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। लापरवाही बरतने पर एडमिन पर भी कार्रवाई होगी।

​इन गतिविधियों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

  1. ​अफवाह और उन्माद फैलाना: तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने, झूठी अफवाह फैलाने या लोगों को हिंसा और गैरकानूनी गतिविधियों के लिए उकसाने वाले संदेश भेजना।
  2. ​भीड़ जुटाने की अपील: किसी भी संगठन, व्यक्ति या समुदाय को कानून व्यवस्था बिगाड़ने के मकसद से एक जगह इकट्ठा होने का आह्वान करना।

​साइबर कैफे संचालकों के लिए कड़े नियम

​भोपाल शहर सीमा के सभी साइबर कैफे संचालकों के लिए भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:

  • ​बिना वैध पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) के किसी भी व्यक्ति को कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा।
  • ​कैफे में आने वाले हर व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर और आईडी प्रूफ एक रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा।
  • ​कैफे में वेबकैम/सीसीटीवी कैमरा लगा होना जरूरी है, जिससे आने वाले व्यक्ति का फोटो और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके।

​नियम तोड़ा तो धारा 223 के तहत कार्रवाई

​पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा। ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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