भोपाल। मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के परीक्षा परिणाम के बाद शुरू हुई नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों और विवादों पर लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने स्थिति साफ कर दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह के नियमों में बदलाव नहीं किया गया है और विज्ञापन में तय शर्तों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। अंतिम तिथि के बाद की योग्यता मान्य नहीं होगी आयुक्त लोक शिक्षण अभिषेक सिंह द्वारा जारी आधिकारिक स्पष्टीकरण में बताया गया है कि भर्ती नियम पुस्तिका की कंडिका 12.7 में पहले से ही यह प्रावधान स्पष्ट था। इसके अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता और अतिथि शिक्षक अनुभव धारित करना अनिवार्य है। विभाग ने साफ किया कि आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद अर्जित की गई कोई भी योग्यता या अतिथि शिक्षक अनुभव इस चयन प्रक्रिया के लिए मान्य नहीं होगा। भ्रांतियों को दूर करने के लिए जारी किया गया पत्र कतिपय समाचार पत्रों और अभ्यर्थियों द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा था कि परिणाम घोषित होने के बाद नियमों को बदला गया है। DPI ने इन सभी दावों को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी नियम में कोई पश्चावर्ती (बाद में) बदलाव नहीं किया गया है। यदि इसके बावजूद किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह को कोई संदेह है, तो वे किसी भी कार्यदिवस (Working Day) पर लोक शिक्षण संचालनालय आकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। Share this: Share on Facebook (Opens in new window) Facebook Share on X (Opens in new window) X Share on Telegram (Opens in new window) Telegram Share on Threads (Opens in new window) Threads Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading... Post navigation जन विश्वास अभियान: स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. संजय गोयल ने स्कूलों का किया औचक निरीक्षण, बच्चों संग बैठकर देखी पढ़ाई BRICS प्रतिनिधियों ने निहारी सांची की समृद्ध बौद्ध विरासत, तिलक लगाकर हुआ भव्य स्वागत