नरोत्तम मिश्रा की दमदार वापसी? राजेंद्र भारती दोषी करार, दतिया में उपचुनाव के आसार

भोपाल । मध्य प्रदेश :

मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आने की संभावना है। दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली की एक स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने 10 साल पुराने बैंक धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें सीधा तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। आज उनकी सजा पर फैसला आ सकता है, जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं।

क्यों जा सकती है राजेंद्र भारती की विधायकी?

भारतीय कानून के मुताबिक, अगर किसी भी विधायक या सांसद को किसी भी आपराधिक मामले में कोर्ट द्वारा 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी सदस्यता तुरंत खत्म हो जाती है। अगर आज कोर्ट राजेंद्र भारती को 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाता है, तो उन्हें अपनी दतिया विधानसभा सीट गंवानी पड़ेगी।

नरोत्तम मिश्रा के लिए कैसे खुल रहा है रास्ता?

साल 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया सीट से ही हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें राजेंद्र भारती ने ही चुनाव हराया था। अब अगर भारती की विधायकी रद्द होती है, तो दतिया सीट खाली हो जाएगी और वहां अगले 6 महीने के अंदर उपचुनाव (By-election) कराने होंगे।

अगर उपचुनाव की नौबत आती है, तो बीजेपी की तरफ से सबसे मजबूत उम्मीदवार नरोत्तम मिश्रा ही होंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह स्थिति नरोत्तम मिश्रा के लिए एक बड़े मौके की तरह है। अगर वह उपचुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, तो उनकी मध्य प्रदेश की एक्टिव पावर पॉलिटिक्स में दमदार वापसी हो जाएगी।

फिलहाल भोपाल से लेकर दिल्ली तक, सभी की नजरें कोर्ट के फैसले पर हैं। आज आने वाला फैसला ही यह तय करेगा कि दतिया में दोबारा चुनाव का बिगुल बजेगा या नहीं।

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