भोपाल: मध्य प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षकों के लिए एक बेहद अहम खबर सामने आई है। लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट के एक कड़े फैसले का पालन करते हुए निर्देश जारी किया है कि बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास किए पढ़ा रहे शिक्षकों को अब यह परीक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करनी होगी।  

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर

यह निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 सितंबर 2025 को शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के परिप्रेक्ष्य में दिए गए आदेश (सिविल अपील 1385/2025 व अन्य) के आधार पर जारी किया गया है। कोर्ट के निर्देशानुसार, ऐसे सभी सेवारत अध्यापकों को अगले दो वर्षों की मोहलत दी गई है, जिसके भीतर उन्हें टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य है।  

असफल होने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement)

शासन के पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई शिक्षक दी गई दो वर्ष की समयावधि में पात्रता परीक्षा पास करने में विफल रहता है, और उसकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय शेष है, तो उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ऐसे शिक्षकों को या तो खुद सेवानिवृत्ति लेनी होगी अथवा शासन उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे देगा। हालांकि, जिन शिक्षकों ने नियमों के तहत अपनी न्यूनतम अर्हतादायी सेवा पूरी कर ली है, उन्हें उनके सेवांत लाभ (टर्मिनल बेनिफिट्स) नियमानुसार प्राप्त होंगे।  

पदोन्नति (Promotion) के लिए भी टीईटी जरूरी

यह नियम केवल वर्तमान पद पर बने रहने के लिए ही नहीं है। आदेश में यह भी रेखांकित किया गया है कि जो सेवारत शिक्षक भविष्य में पदोन्नति की राह देख रहे हैं, उनके लिए भी टीईटी पास करना एक अनिवार्य शर्त है। बिना इस परीक्षा को उत्तीर्ण किए, पदोन्नति के लिए उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।  

जुलाई-अगस्त 2026 में हो सकती है परीक्षा

ऐसे सभी शिक्षकों को परीक्षा पास करने का अवसर देने के उद्देश्य से, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जुलाई और अगस्त 2026 में सभी संवर्गों के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित करने की संभावना है। संचालनालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त संचालकों को यह सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया है कि जो शिक्षक पहले से टीईटी पास नहीं हैं, उन्हें इस आगामी परीक्षा में शामिल होने के लिए तत्काल सूचित किया जाए।

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