(रिपोर्टर/ब्यूरो, रायसेन/भोपाल):

बोर्ड परीक्षाओं का मौसम शुरू हो चुका है। छात्रों के भविष्य को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। अगर आप शादी-ब्याह या किसी पार्टी में डीजे (DJ) या लाउडस्पीकर तेज़ आवाज़ में बजाने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। आपकी थोड़ी सी मस्ती आपको जेल की हवा खिला सकती है और आपका लाखों का साउंड सिस्टम भी ज़ब्त हो सकता है।

शोर शराबा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

जिला प्रशासन ने बोर्ड परीक्षाओं (Board Exams) के मद्देनजर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक, परीक्षा केंद्रों और रिहायशी इलाकों में तेज़ आवाज़ में लाउडस्पीकर बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

नए कानून के तहत दर्ज होगी FIR

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब पुराने कानूनों की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू है, जिसके तहत कार्रवाई और भी सख्त हो गई है:

1. धारा 223 BNS (सरकारी आदेश की अवहेलना): यदि कलेक्टर या एसडीएम ने डीजे पर रोक लगाई है और कोई इसका उल्लंघन करता है, तो उस पर धारा 223 के तहत मुकदमा दर्ज होगा।

2. धारा 270 और 272 BNS (लोक न्यूसेंस): यदि तेज़ आवाज़ से आम जनता या छात्रों को परेशानी होती है, तो इसे ‘पब्लिक न्यूसेंस’ माना जाएगा और पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी।

3. सामान होगा राजसात: मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 और ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत पुलिस मौके पर ही डीजे, एम्पलीफायर और स्पीकर को ज़ब्त कर सकती है, जिसे बाद में कोर्ट से ही छुड़ाया जा सकेगा।

100 मीटर का दायरा ‘साइलेंस ज़ोन’ घोषित

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और स्थानीय प्रशासन के आदेशानुसार:

• किसी भी परीक्षा केंद्र, स्कूल या अस्पताल के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरह वर्जित है।

• रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे या साउंड सिस्टम बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

पुलिस को तुरंत दें सूचना

प्रशासन ने आम जनता और छात्रों से अपील की है कि यदि उनके क्षेत्र में कोई नियमों का उल्लंघन कर तेज़ आवाज़ में डीजे बजाता है, तो वे तुरंत डायल 112 पर या संबंधित थाने में शिकायत करें। पुलिस शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखते हुए तत्काल कार्रवाई करेगी।

बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए डीजे संचालकों को भी हिदायत दी गई है कि वे बुकिंग लेते समय नियमों का पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा आयोजक के साथ-साथ डीजे मालिक पर भी गाज गिरेगी।

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