भोपाल (मध्य प्रदेश): माध्यमिक शिक्षा मंडल (MP Board) द्वारा आयोजित की जा रही 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शुचिता बनाए रखने के लिए जिला शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। 10 फरवरी 2026 को अंग्रेजी विषय की परीक्षा के दौरान ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरतने और नकल प्रकरण मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) एन.के. अहिरवार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 7 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया है । उड़न दस्ते और ऑनलाइन मॉनिटरिंग में खुली पोल आदेश के अनुसार, दिनांक 10 फरवरी 2026 को कक्षा 12वीं की अंग्रेजी परीक्षा के दौरान ऑनलाइन मॉनिटरिंग और जिला स्तरीय उड़न दस्ते (Flying Squad) ने निरीक्षण किया था । इस दौरान बैरसिया विकासखंड के दो परीक्षा केंद्रों पर गंभीर अनियमितताएं पाई गईं और नकल के प्रकरण दर्ज किए गए, जिसके चलते पर्यवेक्षकों पर यह गाज गिरी है । इन 7 शिक्षकों पर हुई निलंबन की कार्रवाई: 1. परीक्षा केंद्र: अशासकीय ब्लू बर्ड कान्वेंट स्कूल, बैरसिया (केंद्र क्र. 632711) इस केंद्र पर सबसे अधिक 5 शिक्षकों को निलंबित किया गया है : • श्रीमती सीमा गौर (प्राथमिक शिक्षक, शा.प्रा.शा. भाऊपुरा): कक्ष क्रमांक 04 में अनियमितता और 1 नकल प्रकरण मिलने पर कार्रवाई । • श्री लक्ष्मण सिंह गुर्जर (प्राथमिक शिक्षक, शा.प्रा.शा. पारासोन): हॉल में ड्यूटी के दौरान 2 नकल प्रकरण दर्ज हुए । • श्री कालूराम गौर (प्राथमिक शिक्षक, शा.प्रा.शा. कछिपुरा): कक्ष क्रमांक 08 में अनियमितता और 1 नकल प्रकरण । • श्री राजवीर सिंह दांगी (प्राथमिक शिक्षक, शा.प्रा.शा. जंगलियापुरा): कक्ष क्रमांक 12 में अनियमितता और 1 नकल प्रकरण । • श्रीमती रेखा कैथवास (माध्यमिक शिक्षक, शा.मा.शा. बरखेड़ाकलां): कक्ष क्रमांक 01 में अनियमितता और 1 नकल प्रकरण । 2. परीक्षा केंद्र: शासकीय हाई स्कूल धमर्रा, बैरसिया (केंद्र क्र. 638004) इस केंद्र पर 2 शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है : • श्री रविशंकर शर्मा (प्राथमिक शिक्षक, शा.प्रा.शा. बिजोरी टपरा): कक्ष क्रमांक 03 में अनियमितता और 1 नकल प्रकरण । • श्री पूरन सिंह अहिरवार (प्राथमिक शिक्षक, शा.प्रा.शा. महोली): कक्ष क्रमांक 03 में अनियमितता और 1 नकल प्रकरण । क्या है आरोप? जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इन सभी शिक्षकों ने पर्यवेक्षक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया और अनैतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने में विफल रहे । इसे म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन और कदाचरण मानते हुए म.प्र. सिविल सेवा नियम 1966 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है । निलंबन अवधि में इन सभी शिक्षकों का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बैरसिया नियत किया गया है । नोट: यह जानकारी 12 फरवरी 2026 को जारी आधिकारिक आदेशों पर आधारित है। Share this: Share on Facebook (Opens in new window) Facebook Share on X (Opens in new window) X Like this:Like Loading... Post navigation बांग्लादेश में नई सत्ता: क्या BNP की वापसी से बढ़ेंगी भारत की मुश्किलें? जानिए पूरा विश्लेषण बाजार में ‘ब्लैक फ्राइडे’: सेंसेक्स 1048 अंक धड़ाम, निवेशकों के लाखों करोड़ स्वाहा; IT शेयरों में मची भगदड़