आज, 27 फरवरी 2026,

दिल्ली की राजनीति और बहुचर्चित आबकारी नीति (शराब घोटाला) मामले में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य 21 आरोपियों को सीबीआई (CBI) द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामले में आरोप मुक्त (Discharge/Acquit) कर दिया है।

यहाँ आज के घटनाक्रम की पूरी और विस्तृत जानकारी दी गई है:

1. कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?

स्पेशल जज जितेंद्र सिंह की अदालत ने सीबीआई की चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां इस प्रकार थीं:

• सबूतों का अभाव (Lack of Evidence): कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की चार्जशीट में कई खामियां हैं और लगाए गए गंभीर आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए।

• कोई आपराधिक साजिश नहीं: अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना सबूतों के किसी “केंद्रीय साजिशकर्ता” (Central Conspiratorial Role) की भूमिका साबित नहीं की जा सकती। कोर्ट को मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल की ओर से कोई आपराधिक मंशा (Criminal Intent) नजर नहीं आई।

• यह एक प्रशासनिक फैसला था: अदालत ने माना कि नई शराब नीति बनाने की प्रक्रिया में कई स्तरों पर विचार-विमर्श और संस्थागत मंथन (Institutional Deliberation) हुआ था। इसे सीबीआई द्वारा बताई गई कोई “आपराधिक साजिश” नहीं माना जा सकता।

• सीबीआई को फटकार: कोर्ट ने जांच एजेंसी को कड़े शब्दों में कहा कि अगर अभियोजन पक्ष के दावे बिना किसी सामग्री या सबूत के होते हैं, तो इससे व्यवस्था पर जनता का विश्वास कमजोर होता है। ‘साउथ ग्रुप’ (South Group) जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर भी कोर्ट ने कहा कि इसका कोई स्पष्ट आधार पेश नहीं किया गया।

2. नेताओं की प्रतिक्रिया

• भावुक हुए अरविंद केजरीवाल: कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल समर्थकों और मीडिया के सामने भावुक हो गए और रो पड़े। उन्होंने कहा, “मैं भ्रष्ट नहीं हूं। आज कोर्ट ने कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ईमानदार हैं। बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए यह पूरी साजिश रची थी।”

• मनीष सिसोदिया का संदेश: पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा, “सत्यमेव जयते! बाबा साहेब के बनाए संविधान पर आज फिर फख्र महसूस हो रहा है। मोदी जी की पार्टी और एजेंसियों की तमाम कोशिशों के बावजूद आज साबित हो गया कि हम कट्टर ईमानदार हैं।”

• सुनीता केजरीवाल: अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी पोस्ट करते हुए लिखा कि शिव शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता और सत्य की हमेशा जीत होती है।

3. आगे क्या होगा? (सीबीआई का अगला कदम)

• हाईकोर्ट जाएगी सीबीआई: जांच एजेंसी सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट है। ख़बरों के मुताबिक, सीबीआई इस फैसले को जल्द ही दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है।

4. ईडी (ED) केस का क्या होगा?

आपको बता दें कि शराब नीति मामले में दो अलग-अलग जांच चल रही हैं—एक सीबीआई (भ्रष्टाचार को लेकर) और दूसरी ईडी (मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर)। आज जो राहत मिली है, वह सीबीआई वाले मुख्य मामले में मिली है। ईडी का केस अभी बाकी है।

हालांकि, आम आदमी पार्टी (AAP) की लीगल टीम का बयान आया है कि जब सीबीआई का मूल केस ही अदालत की नजर में “फर्जी” और बिना सबूतों वाला साबित हो गया है, तो उस पर आधारित ईडी का केस भी अदालत में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा।

मामले का बैकग्राउंड (संक्षेप में)

नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने एक नई आबकारी नीति (Delhi Excise Policy 2021-22) लागू की थी। जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने इस नीति के निर्माण और अमल में कथित वित्तीय अनियमितताओं का हवाला देते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। विवाद बढ़ता देख सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। इसी मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री पद पर रहते हुए लंबा समय जेल में बिताना पड़ा था।

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