भोपाल: राजधानी भोपाल में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और आम जनता की सेहत को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शिकायतों के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सलैया स्थित क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ‘ब्लिंकिट’ (Blinkit) और गौतम नगर स्थित ‘फूड अड्डा रेस्टोरेंट’ (Food Adda Restaurant) पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों ही जगहों पर भारी अनियमितताएं और स्वच्छता नियमों की अनदेखी सामने आई, जिसके बाद खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। ब्लिंकिट (Blinkit) सलैया: फफूंद लगी ब्रेड की शिकायत पर छापा विगत दिनों ब्लिंकिट से खरीदी गई ‘टॉप एन टाउन’ (Top N Town) ब्रेड में फफूंद (Mould/Fungal Growth) निकलने की गंभीर शिकायत प्रशासन को मिली थी। शिकायत मिलते ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी जे.पी. लवंशी ने सलैया स्थित ब्लिंकिट के स्टोर का निरीक्षण किया। जांच के दौरान प्रतिष्ठान में खाद्य सुरक्षा नियमों की कई कमियां मिलीं: प्रतिष्ठान में नियमानुसार फूड लाइसेंस चस्पा नहीं था। कर्मचारियों का ‘FoSTaC’ खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं मिला। काम कर रहे कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र नहीं पाए गए। कर्मचारी बिना एप्रन, ग्लव्स और कैप पहने ही काम कर रहे थे। अधिकारियों ने गुणवत्ता और शुद्धता की जांच के लिए मौके से ‘टॉप एन टाउन मल्टीग्रेन ब्रेड’ का नमूना विधिवत सील कर जांच हेतु प्रयोगशाला भेज दिया है। फूड अड्डा रेस्टोरेंट, गौतम नगर: सीएम हेल्पलाइन शिकायत पर जांच गौतम नगर स्थित ‘फूड अड्डा रेस्टोरेंट’ के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा दल ने यहां से ‘वेज बिरयानी’ का नमूना संकलित कर जांच के लिए भेजा। रेस्टोरेंट के निरीक्षण में भी गंभीर लापरवाही पाई गई: कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र मौजूद नहीं थे। कीड़े-मकोड़ों से बचाव के लिए जरूरी पेस्ट कंट्रोल संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं मिले। FoSTaC प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र का अभाव पाया गया। खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले पानी की ‘वॉटर टेस्टिंग रिपोर्ट’ (Water Testing Report) उपलब्ध नहीं थी। रसोई और परिसर में स्वच्छता व्यवस्था मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। सैंपल फेल होने पर दर्ज होगा केस खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार दोनों संस्थानों से लिए गए नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ‘खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006’ (Food Safety and Standards Act, 2006) के तहत नियमानुसार कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट या बासी सामान बेचने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। Share this: Share on Facebook (Opens in new window) Facebook Share on X (Opens in new window) X Share on Telegram (Opens in new window) Telegram Share on Threads (Opens in new window) Threads Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading... Post navigation रायसेन में ‘मेरे सपनों का भारत’ जिला स्तरीय प्रतियोगिता संपन्न: स्कूली बच्चों ने चित्रों और भाषण के जरिए पेश किया विकसित भारत का विज़न रायसेन जिला पंचायत वार्ड 3 उपचुनाव: जनता का रुख चौकसे के पक्ष में, आज मतदान के साथ तय होगा फैसला